नक्शा पास कराने के एवज में पैसे लेने को लेकर आरआरडीए व रांची नगर निगम में सुनवाई हुई. सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट में हुई. हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 के महीने में आरआरडीए और रांची नगर निगम से नक्शा पास कराने पर रोक लगा दी थी. आज की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक हटा ली है. अब आरआरडीए और रांची नगर निगम से नक्शा पास कराया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नक्शा पास कराने में पूरी पारदर्शिता बरती जाए. नक्शा पास करने की प्रक्रिया को सरल करें।
इसे प्रतिबंधित क्यों किया गया
मीडिया में खबर छपी थी। जहां बताया गया कि रांची नगर निगम व आरआरडीए में नक्शा पास कराने के एवज में पैसे लिए जाते हैं. यह पैसा वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से होता है। खबर छपने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे सुना और फिर अगले आदेश तक नक्शा पास करने पर रोक लगा दी. कोर्ट ने 2 दिसंबर 2022 को नक्शा पास करने पर रोक लगा दी थी।
- Advertisement -
निर्माण सामग्री की कीमतों में गिरावट
हाईकोर्ट द्वारा नक्शा पास करने पर रोक लगने से निर्माण सामग्री के दाम काफी नीचे आ गए थे। वहीं, नक्शा पास कराने के हजारों आवेदन नगर निगम व आरआरडीए में पड़े हुए हैं। नक्शा पास करने पर रोक से आम लोगों से लेकर बड़े-बड़े भवन बनाने वाले तक परेशान हो गए। वहीं, कई जगहों पर काम ठप हो गया था। सीमेंट और रॉड के सीएंडएफ विक्रेताओं का कहना है कि निर्माण कार्य ठप होने और धीमी गति के कारण रॉड की बिक्री में करीब 50 फीसदी और सीमेंट में करीब 30 फीसदी की गिरावट आई है।
अब पकड़ लेंगे
हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद भवन निर्माण कार्य में तेजी आएगी। वहीं, बैंकों में पड़े होम लोन के आवेदनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। रोक के कारण पिछले एक साल में नगर निगम में पास हुए नक्शों की कॉपी नहीं मिल पाई। अब सभी कार्यों की गति बढ़ने के आसार हैं।