सरयू राय को धारा 41 के तहत नोटिस:बन्ना गुप्ता पर लगाया था प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप, थाने में सरयू राय को होना होगा पेश

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को को 41 का नोटिस जारी किया गया है। प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में यह नोटिस भेजा गया है। कॉलम 7 में आरोपी के नाम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में यह नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के बाद दी गई तारीख और समय पर थाने में सरयू राय को पेश होना होगा। धारा 41 के मुताबिक यदि इस धारा के तहत दिए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है और वे अदालत में उपस्थित होकर जवाब नहीं देते है तो पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है

विधायक सरयू राय ने प्रोत्साहन राशि मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों पर गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था। जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में MP-MLA कोर्ट के जज ऋषि कुमार ने वारंट जारी किया था. जिसमें विधायक सरयू राय जमानत पर हैं. दूसरी तरफ डोरंडा थाना में भी ऑफिस ऑफ सीक्रेट के तहत गोपनीय दस्तावेज चोरी करने का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें दर्ज FIR में सरयू राय का नाम वाइटनर लगा कर हटा दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ऑब्जेक्शन के साथ रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कॉलम 7 में आरोपी के रूप में विधायक सरयू राय का नाम जोड़ने का निर्देश दिया था, उसी के तहत अपना जवाब देने के लिए 41 का नोटिस दिया गया है.

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