नगर निगम ने दिखाई सख्ती : जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लम्बित आवेदनों से निपटने के लिए नगर निगम ने किए विशेष इंतजाम, पानी का मीटर लगाना अनिवार्य

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एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, जिनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 18 से 29 अप्रैल के बीच नगर निगम में आवेदन किया गया है, ने कई दस्तावेजों पर आपत्ति जताई है. नगर निगम की ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी को भेजे गए 1000 से अधिक आवेदनों को त्रुटि बताते हुए वापस नगर निगम को भेज दिया गया है.

अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन ने उक्त तिथि के बीच जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन करने वाले आवेदकों को 30 मई तक निगम में आकर आवेदन हटवाने को कहा है, ताकि ऐसे आवेदनों को पुन: कार्यपालक दंडाधिकारी के पास भेजा जा सके. नियत तारीख के बाद त्रुटि वाले आवेदनों को रद्द माना जाएगा।

प्रमाण पत्र नए सिरे से बनवाने के लिए आवेदकों को आवेदन करना होगा। ज्ञात हो कि अब आवेदकों को अस्पताल के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रमाणित पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र और अपनी फोटो वाली चेक लिस्ट देनी होगी। कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जिन आवेदनों को वापस कर दिया गया है, उनकी त्रुटियों को दूर कर प्रमाण पत्र तैयार किया जायेगा.

बिना मीटर ले रहे पानी तो कटेगा कनेक्शन, 31 जुलाई तक मौका

रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले वे लोग, जिन्होंने पानी का कनेक्शन लेने के बाद भी वर्षों से मीटर नहीं लगाया है, उनकी परेशानी बढ़ने वाली है. क्योंकि, बिना पानी के मीटर के कनेक्शन वाले सभी घर अवैध घोषित कर काटे जाएंगे।

ऐसे उपभोक्ताओं से 10 हजार रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा। नगर निगम के अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन ने पानी के मीटर नहीं लगाने वाले उपभोक्ताओं को 31 जुलाई तक मीटर लगाने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा है कि बिना मीटर के पानी लेने वाले उपभोक्ताओं को मीटर लगाने के लिए छह महीने का समय दिया गया था. इसके बावजूद सैकड़ों उपभोक्ताओं ने मीटर नहीं लगाए हैं।

यदि ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में मीटर नहीं लगाया जाता है तो अवैध मानते हुए कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जायेगी. 31 जुलाई के बाद पूरे शहर में अभियान चलेगा। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं को पानी का बिल नियमित नहीं आ रहा है, वे अपने घर में लगे वाटर मीटर की फोटो व उपभोक्ता नंबर एजेंसी के व्हाट्सएप नंबर 6206799753 पर भेज सकते हैं.

लाइट हाउस : 30 तारीख तक पैसा जमा नहीं किया तो आवंटन निरस्त होगा

धुर्वा में बन रहे लाइट हाउस में जिन हितग्राहियों ने फ्लैट ले रखे थे, वे अब किश्त की राशि देने में आनाकानी कर रहे हैं. अब तक 486 हितग्राहियों ने किश्त जमा नहीं की है। नगर निगम ने फ्लैट आवंटियों को निर्धारित तिथि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन बैंकों से ऋण स्वीकृत नहीं होने और विभिन्न दस्तावेजों के अभाव में अधिकांश हितग्राही भुगतान नहीं कर पा रहे हैं.

इसे देखते हुए निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। किश्त की राशि का भुगतान नहीं करने वाले सभी हितग्राहियों को 30 मई तक बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित तिथि में भी राशि का भुगतान नहीं करने पर संबंधित हितग्राहियों के फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

इसके बाद नए आवेदकों को फ्लैट खरीदने का मौका दिया जाएगा। हितग्राहियों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट धुर्वा के नाम से डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से राशि जमा कराने को कहा गया है. लाइट हाउस में कुल 1008 फ्लैट बन रहे हैं। निर्माण से पहले ही निगम ने लॉटरी से आवंटन कर दिया। लेकिन बैंकों ने इतने दस्तावेज मांगे कि कई लाभार्थी पीछे हटने को मजबूर हो गए।

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