
जब इस मामले के मुखबिर और तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार ने सभी से सड़क से जाम हटाने को कहा तो सभी ने उनके साथ भी बदतमीजी की और सरकारी काम में अड़ंगा डाला. कोर्ट ने सबूतों के आधार पर दोषी पाया और हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, अजय कुमार भारती, हरि यादव, बसपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, विजय प्रसाद, रंजीत वर्मा और जितेंद्र कुमार पासवान को दो-दो साल कैद व दो-दो हजार रुपये की सजा सुनाई. जुर्माना लगाया।
इधर, पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, बसपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय कुमार भारती, वरिष्ठ नेता हरि यादव, जितेंद्र पासवान, विजय मेहता, रंजीत वर्मा, सत्येंद्र गुप्ता, संजय मेहता ने 2 साल की कड़ी सजा सुनाई है. एक सुखद लोकतंत्र। अर्थपूर्ण नहीं बताया गया है। कहा कि आम जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाले तमाम समाजसेवी और राजनीतिक दलों के लोग डर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम माननीय अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सजा रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
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