हाथी ने पांच घंटे में चार को मार डाला लोहरदगा में अब तक पांच की मौत, झुंड से बिछुड़ा अकेला हाथी अब तक 9 लोगों को मार चुका

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रांचीएक घंटे पहले

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हाथी ने पांच घंटे में चार को मार डाला

हाथी ने पांच घंटे में चार को मार डाला

लोहरदगा में पांच लोगों को मारने के बाद हाथी रांची के इटकी इलाके में पहुंच गया. क्षेत्र में अहले सुबह हाथी ने चार लोगों को मार डाला। सुबह 4 बजे हाथियों ने घुसकर 5 घंटे में 5 लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. करीब दो दिनों में अपने झुंड से बिछड़े हाथी ने एक के बाद एक 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया.

कहां और किस पर हमला हुआ
खेतों की रखवाली कर रहे मोरो बुदेया गांव के सुखवीर उरांव व (47) चाछगुरा को हाथियों ने कुचल कर मार डाला. एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिनका रिम्स में इलाज चल रहा है. शौच के लिए निकली राधवा देवी (55) को भी हाथी ने मार डाला। पुनाई उरांव उर्फ ​​गारा (60) और गोयंदा उरांव (64) भी हाथी की चपेट में आ गए और हाथी ने उन्हें भी मार डाला।

वन विभाग क्या कर रहा है
जिला वन अधिकारी (डीएफओ) श्रीकांत वर्मा ने कहा, “यह जंगली हाथी अपने झुंड से अलग हो गया। यह दस से बारह साल पुराना है। हम लंबे समय से इसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और वन विभाग की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है।” हमने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है.शाम 5 बजे के बाद किसी को भी इलाका छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है.हम इसके आगे के रूट पर भी नजर रख रहे हैं.यहां से तीन किलोमीटर दूर जंगल से होते हुए यह खूंटी की ओर बढ़ जाएगा.’ यह हाथी रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार लोहरदगा होते हुए रांची जिले पहुंचा है.क्षेत्र में 25 लोगों की टीम डेरा डाले हुए है.
लोहरदगा में पांच लोगों को मौत के घाट उतार रांची पहुंचा हाथी
लोहरदगा में 24 घंटे के अंदर हाथी ने पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद इसका रुख रांची हो गया है। फिलहाल हाथी रांची के इटकी इलाके में है. हाथी फिलहाल झाड़ियों में छिपा हुआ है. कोशिश की जा रही है कि हाथी अपने क्षेत्र में सकुशल लौट आए।

धारा 144 लागू
उपमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा डीएमआरसी की धारा-144 के तहत एहतियात के तौर पर क्षेत्रों में भीड़ एकत्र होने से रोकने तथा मानव-हाथी संघर्ष में जान-माल की हानि को रोकने के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इटकी प्रखंड के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है.
इस क्रम में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी हाथी के पास न जाए। धारा 144 लागू करने के क्रम में पांच अहम बिंदुओं का जिक्र किया गया है.

1. एक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना या चलना (सरकारी कार्य और अंत्येष्टि कार्यक्रमों में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
2. किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर) के साथ व्यवहार करना।
3. लाठी-डंडा, बाण-धनुष, गदा-भाला आदि (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र को साथ लेकर चलना या छोड़ना।
4. किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बन्दूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) को साथ में रखना या ले जाना।
5. किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या जनसभा का आयोजन करना।

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