विधि विभाग से सहमति मिलने के बाद भी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं, ईडी ने भेजा रिमाइंडर

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रांची: ईडी ने मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में सरकार को रिमाइंडर भेजा है. मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर ईडी ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी. इसके लिए विधि विभाग से पूजा सिंघल व अन्य के खिलाफ राय मांगी गई थी। राज्य सरकार के विधि विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है. इस मामले में ईडी ने दूसरी बार राज्य सरकार को पत्र लिखा है। बता दें कि ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 6 मई 2022 को खूंटी मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस समय पूजा सिंघल खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव थीं। छापेमारी में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के पास से 19.76 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया. इसके बाद ही जब ईडी ने अवैध खनन मामले की जांच की तो 1000 करोड़ के अवैध खनन का खुलासा हुआ. इसमें पूजा सिंघल और उनके साथियों की संलिप्तता भी उजागर हुई थी, जिसके बाद ही ईडी ने राज्य सरकार से भ्रष्टाचार के जरिए अवैध धन की वसूली के मामले में संबंधित धाराओं के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की थी.

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