रामगढ़ उपचुनाव : निषेधाज्ञा लागू, चुनाव प्रचार के लिए बाहर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं को जिला छोड़ने का आदेश

रांची: रामगढ़ उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले से चुनाव प्रचार से जुड़े प्रचार पर रोक लगा दी है. ऐसे में अब 25 फरवरी की शाम चुनाव प्रचार भी थम गया. इसके साथ ही रामगढ़ जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है. रामगढ़ में मौजूद विभिन्न दलों के कार्यकर्ता जो दूसरे जिलों से आए हैं और यहां के मतदाता नहीं हैं, उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया है. कहीं भी पांच या अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे। हालांकि एसडीओ रामगढ़ की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि 27 फरवरी को शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति, स्कूल, कॉलेज जाने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा.
अब सिर्फ घर-घर संपर्क करें
एसडीओ के मुताबिक रामगढ़ में चुनाव होने तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर रोक रहेगी. अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक घर-घर संपर्क दलों के प्रतिनिधि प्रत्याशी बना सकते हैं। जिले में 25 फरवरी की शाम 5 बजे से ड्राई डे लागू है, जो 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा. कोई भी व्यक्ति लाइसेंसशुदा हथियार, धनुष-बाण, डंडा, भाला और कोई अन्य घातक हथियार नहीं ले जाएगा।

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