कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने वाले को 20 साल की कैद, 5 हजार जुर्माना

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धनबाद7 घंटे पहले

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पोस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोपी बबलू भुइयां को 20 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

पोस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोपी बबलू भुइयां को 20 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपी बबलू भुइयां को 20 साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. आरोपी को 21 फरवरी को ही दोषी करार दिया गया था।

आरोपी अंगरपथरा ओपी क्षेत्र के गजलीटांड़ का रहने वाला है। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ छह अगस्त 2021 को कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब उसकी मां काम पर जाती थी तो उसका पड़ोसी बबलू भुइयां उसके घर आया करता था. वह शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता था।

बबलू एक साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई। उसने बबलू से शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह शादी के लिए राजी नहीं हुआ। इसके बाद उसने अपने माता-पिता को बताया। उसके माता-पिता ने बबलू के माता-पिता से भी बात की, लेकिन बबलू शादी के लिए राजी नहीं हुआ।

पुलिस ने विवेचना के बाद 13 सितंबर 2021 को न्यायालय में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया तथा 29 नवम्बर 2021 को न्यायालय में आरोप विरचित किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया गया।

बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान 9 अगस्त 2021 को पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बबलू ने उसे अपनी बच्ची मानने से इनकार करते हुए कोर्ट से डीएनए टेस्ट कराने की गुहार लगाई. कोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें साबित हुआ कि पीड़िता के गर्भ से पैदा हुए बच्चे का डीएनए बबलू से मैच कर गया है.

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