
रांची : पीडीएस दुकानदार के खिलाफ शिकायत मिलने पर रांची जिला पूर्ति अधिकारी अल्बर्ट बिलिंग ने डीलर को कारण बताओ नोटिस दिया है. सखी महिला समिति (सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानदार, अनुज्ञप्ति क्रमांक 5/10, पंचायत कुटियातु, प्रखंड-नामकुम) को 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. जवाब संतोषजनक नहीं होने पर डीलर का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
डीलर के खिलाफ ग्रामीणों, ग्राम प्रधान व कुटियातू पंचायत के मुखिया ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को शिकायत की थी.

इन अनियमितताओं की शिकायत मिली है
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी व फरवरी 2023 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है।
- ग्रामीणों ने हर माह दो बार ई-पोस मशीन में अंगूठे का निशान लेकर राशन वितरण नहीं करने की शिकायत की है.
डीलर ने स्पष्ट रूप से झारखंड लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं का उल्लंघन किया है। अनियमितताओं के उल्लंघन के आलोक में जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए.
ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- क्या रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज प्रोजेक्ट के फेज-टू, फेज-थ्री और फेज-फोर के लिए राशि दी गई है?
हमारे Whatsapp Group को join करे झारखण्ड के लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए।
यह पोस्ट RSS Feed से जेनेरेट की गई है इसमें हमारे ओर से इसके हैडिंग के अलावा और कोई भी चंगेस नहीं की गयी है यदि आपको कोई त्रुटि/शिकायत मिलती है तो कृपया हमसे संपर्क करें।
हमारे इस पोस्ट को पढ़ने के लिए धन्यवाद!!!