साल 2018 में चाईबासा में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी की थी. सत्र में टिप्पणी करने से जुड़े मामले की सुनवाई चाईबासा कोर्ट में चल रही है. चाईबासा कोर्ट में चल रहे मामले को रफा-दफा करने के लिए राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर राय ने कोर्ट से समय की मांग की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दो हफ्ते का वक्त दिया है.
जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में सुनवाई
चाईबासा कोर्ट में चल रहे केस को निरस्त करने संबंधी याचिका पर आज जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां प्रतिवादी प्रताप कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता विनोद कुमार साहू व अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पैरवी की. वहीं, वादी की ओर से कोर्ट से इस मामले में समय देने का अनुरोध किया गया था. कोर्ट ने दो हफ्ते का समय दिया है। बता दें कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मामलों की सुनवाई चल रही है. इसमें से दो मामले की सुनवाई रांची और एक मामले की सुनवाई चाईबासा कोर्ट में चल रही है.
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जानिए क्या था कमेंट
वर्ष 2018 में कांग्रेस का अधिवेशन चाईबासा में हुआ था। इस अधिवेशन में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया था. जहां उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कमेंट किया था. उन्होंने टिप्पणी की कि कांग्रेस में एक हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसी किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते। यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। इसको लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
झारखंड में राहुल के खिलाफ तीन मुकदमे
झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं. अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में मुकदमा दायर किया है. अमित शाह के मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था. इस पर चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किया था। जिसे रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं।