झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि झारखंड के सीमावर्ती इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे घुस रहे हैं. इस सवाल का जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने समय तय किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे गृह मंत्रालय को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है. आज झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में प्रवेश को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. यह डेनियल दानिश द्वारा दायर एक जनहित याचिका है।
क्या है जनहित याचिका में
डेनियल दानिश द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के सीमावर्ती इलाकों जैसे जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज आदि से आ रहे हैं. इससे इन जिलों में आबादी बढ़ रही है. प्रभावित। साथ ही इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसों को स्थिर किया जा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि अब स्थानीय आदिवासियों से वैवाहिक संबंध बनाए जा रहे हैं।
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क्या है हाईकोर्ट से आवेदक की मांग
दायर याचिका के जरिए मांग की गई है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए. बता दें कि झारखंड के सीमावर्ती इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे झारखंड आ रहे हैं. झारखंड की जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं। वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नौबत आ गई है। आज की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव पेश हुए.