रिम्स में हड़ताल से 28 लोगों की मौत मामले में सरकार और रिम्स को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने का वक्त मिला

रांची: 1 जून, 2018 को रिम्स में एक मरीज की मौत के बाद झारखंड के छात्रों ने जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत की जांच के लिए एक समिति बनाने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत दर्ज की थी. झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को संघ की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार व रिम्स प्रबंधन की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. जिस पर उनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने का समय देते हुए अगली तारीख तय की. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की आंशिक सुनवाई हुई.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि 2 जून 2018 से कुछ दिनों तक रिम्स के जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की हड़ताल के दौरान 28 लोगों की मौत हो गई थी, मामले में क्या कार्रवाई की गई, पीड़ित परिवारों को मुआवजा क्या मृतक, उनके पुनर्वास आदि के लिए कोई पहल की गई है। क्या हड़ताल के लिए जिम्मेदार जूनियर डॉक्टरों और नर्सों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने मामले में रिम्स प्रबंधन से भी जवाब मांगा था। आवेदक की ओर से अधिवक्ता मुख्तार खान पेश हुए।

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