हाई कोर्ट में बंधु तिर्की मामले की सुनवाई: सिविल कोर्ट से मांगी LCR, अगली सुनवाई 9 मई को होगी

0

रांचीग्यारह घंटे पहले

  • लिंक की प्रतिलिपि करें
बंधु तिर्की मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में

बंधु तिर्की मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व मंत्री को सजा मिली थी। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की गई थी। अपील पर आज सुनवाई हुई। यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में हुई. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नवनीत कुमार ने निचली अदालत से बंधु तिर्की से जुड़े मामले का मूल रिकॉर्ड मांगा है. मूल रिपोर्ट मिलने के बाद अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख नौ मई तय की है।
सीबीआई कोर्ट में सुनाई गई सजा
28 मार्च 2022 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मंदार के तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद बंधु तिर्की को कोर्ट ने तीन साल की सजा और तीन लाख रुपए जुर्माना लगाया था। जुर्माने की राशि नहीं देने पर भाई तिर्की को 6 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान न्यायालय ने किया था.
क्या है आय से अधिक संपत्ति का मामला
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे। तब उन पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। इससे पहले इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी में मामला दर्ज किया गया था। फिर 2010 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में केस नंबर आरसी-5ए/10 के तहत केस दर्ज किया। मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 और बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सजा सुनाई थी।
उन्होंने सूचित किया था
इस मामले में मुखबिर समाजसेवी राजीव शर्मा है। 2009 में उन्होंने विजिलेंस कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। विजिलेंस कोर्ट ने एक जुलाई 2009 को जांच के आदेश दिए थे। 2010 में एसीबी में पहली बार मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 1 अगस्त 2010 को विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में केस (आरसी-5ए/2010) दर्ज किया था.

और भी खबरें हैं…


हमारे Whatsapp Group को join करे झारखण्ड के लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए। 

यह पोस्ट RSS Feed से जेनेरेट की गई है इसमें हमारे ओर से इसके हैडिंग के अलावा और कोई भी चंगेस नहीं की गयी है यदि आपको कोई त्रुटि/शिकायत मिलती है तो कृपया हमसे संपर्क करें।

हमारे इस पोस्ट को पढ़ने के लिए धन्यवाद!!!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More