
रांची: कोयला उत्खनन से संबंधित मैसर्स बालाजी मिनरल एंड कोक प्राइवेट लिमिटेड की याचिका की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में हुई. इस मामले में रामगढ़ एसपी व सर्किल इंस्पेक्टर (सीआई) मांडू हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में पेश हुए. हलफनामे में सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में संयमित शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। इस पर एसपी रामगढ़ व सीआई मांडू की ओर से कोर्ट में माफी मांगी गई। जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में भौतिक उपस्थिति से छूट देते हुए मामले की सुनवाई 27 अप्रैल निर्धारित की है. कोर्ट ने रामगढ़ एसपी को मामले में नया हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। दरअसल, एसपी रामगढ़ व सीआई मांडू के हलफनामों को देखते हुए कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पिछली सुनवाई में उन्हें शारीरिक रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मंगलवार को दोनों अधिकारी कोर्ट में पेश हुए.
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