हाईकोर्ट: ईडी के गवाह प्रकाश चंद्र यादव की अपील खारिज, सीसीए लगाने के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा

रांची: बिहार व साहिबगंज के कुख्यात अपराधी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव की अपील झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खारिज कर दी है. डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के साहिबगंज डीसी के आदेश को बरकरार रखा. प्रकाश चंद्र यादव ने उन पर सीसीए लगाने के आदेश को सही ठहराते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी. मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता मनोज कुमार पेश हुए. दरअसल, बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत 8 अगस्त 2022 को साहिबगंज डीसी ने उन पर 3 महीने के लिए सीसीए लगाने का आदेश दिया था. एसपी साहिबगंज की अनुशंसा के आलोक में साहिबगंज डीसी ने राज्य सरकार से उन पर 3 माह के लिए सीसीए लगाने की अनुशंसा की थी. जिसे राज्य सरकार ने भी मंजूरी दे दी थी। हाई कोर्ट के सलाहकार बोर्ड ने प्रकाश चंद्र यादव पर सीसीएल लगाने के डीसी साहिबगंज के आदेश को भी बरकरार रखा था. इसके आलोक में राज्य सरकार ने 12 सितंबर 2022 को उन पर सीसीए लगा दिया।
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प्रकाश चंद्रा ने सीसीए लगाने के डीसी साहिबगंज के आदेश को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में चुनौती दी थी. 2 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रकाश चंद्रा की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश व डीसी साहिबगंज के आदेश को प्रकाश चंद यादव ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी. इस बीच, राज्य सरकार ने 7 नवंबर 2022 को प्रकाश चंद पर लगाए गए सीसीए को 3 महीने की अवधि बढ़ा दी। सरकार ने प्रकाश चंद्र पर सीसीए लगाने की अवधि 8 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दी थी। बता दें कि प्रकाश चंद्र यादव ए कुख्यात अपराधी के खिलाफ बिहार साहिबगंज समेत अन्य जगहों पर करीब 22-23 आपराधिक मामले दर्ज हैं.
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