सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू किया झारखण्ड पोर्टल: एक प्लेटफॉर्म पर नौकरी देने वालों को मिलेगा कर्मचारी और बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, बस अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा

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रांची2 घंटे पहले

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सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू किया झरनी योजना पोर्टल

सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू किया झारखण्ड पोर्टल

झारखण्ड पोर्टल के नाम से राज्य सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहां नौकरी करने वालों को कर्मचारी मिलेंगे और नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए नियोक्ता और बेरोजगार दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। यह पोर्टल श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय और इससे जुड़े कर्मचारियों की जानकारी भी साझा कर सकते हैं। उम्मीदवार रोजगार के लिए पंजीकरण और आवेदन भरने में भी सक्षम होंगे।
निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा
झारखंड सरकार ने स्थानीय स्तर पर राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों का रोजगार अधिनियम 2021” पारित किया है। इससे संबंधित नियम जारी होने के बाद राज्य में यह 12 सितंबर 2022 से प्रभावी हो गया है। यह अधिनियम ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो निजी क्षेत्र में हैं और जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल काम कर रहे हैं। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस (http://jharniyojan.jharkhand.gov.in) पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
युवाओं को यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में निजी क्षेत्र के रोजगार अधिनियम 2021 में स्थानीय अभ्यर्थियों का नियोजन लागू होने की तिथि से यदि कोई निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान नौकरी निकालता है तो स्थानीय युवाओं को 40 हजार रुपये तक की नौकरी देनी होगी. . बताया गया है कि राज्य के जो युवा इस अधिनियम का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा.
सरकार जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग देगी
यदि स्थानीय कंपनियों द्वारा यह कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर प्राप्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, तो सरकार स्थानीय युवाओं को आवश्यक कौशल से संबंधित प्रशिक्षण देकर पात्र बनाने का कार्य करेगी. इस नियम में यह भी प्रावधान है कि अगर स्थानीय कंपनियां और नियोक्ता राज्य के प्रति अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों के निर्वहन में आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसलिए सरकार उम्मीद करती है कि कंपनियां स्वेच्छा से अधिनियम का पालन करेंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।
नियम जानें

  • अधिनियम/नियमों का विस्तार पूरे राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले किसी भी व्यक्ति या ऐसी संस्था पर लागू होगा जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है। इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों को आउटसोर्स सेवा प्रदान करने वाले संगठन पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
  • हर नियोक्ता खुद को रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत करेगा और 30 दिन के अंदर 40 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का विवरण पोर्टल में दर्ज करेगा.
  • अधिनियम/नियम के तहत एक नई परियोजना शुरू करने वाले प्रत्येक नए नियोक्ता को परियोजना शुरू होने से 30 दिन पहले आवश्यक कौशल के साथ उक्त अधिनियम के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या के बारे में जिला योजना अधिकारी/योजना अधिकारी को सूचित करना होगा।
  • अधिनियम/नियमों के तहत, नियोक्ता को हर तीन महीने में रिक्तियों और रोजगार के बारे में जानकारी विभाग के साथ साझा करनी होगी।
  • अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत नामित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश से असंतुष्ट कोई भी नियोक्ता अपीलीय प्राधिकारी, निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, राज्य सरकार को निर्धारित तरीके और प्रपत्र में साठ दिनों के भीतर अपील कर सकता है और अपील का निस्तारण अपील प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। सुनवाई का अवसर दिए जाने के साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा।
  • अधिनियम/नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रधान सचिव, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी प्रावधान किया गया है।

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