रेलवे की चेतावनी- ‘वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव करने वालों को 5 साल की जेल’

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नयी दिल्ली: हाल ही में तेलंगाना के काजीकोट, खम्मम, भोंगिर और एलुरुराजमुंदरी में वंदे भारत ट्रेनों में पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। इसको लेकर दक्षिण मध्य रेलवे ने मंगलवार को जनता से पथराव और असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की अपील की है. मंगलवाक पर रेलवे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले दिनों वंदे भारत ट्रेनों को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया था. इस साल जनवरी से अब तक ऐसी नौ घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ट्रेनों पर पथराव करना एक आपराधिक अपराध है और दोषियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।

दक्षिण मध्य रेलवे ने अब तक कई मामले दर्ज कर 39 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पथराव की कुछ घटनाओं में 6 से 17 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल थे। दक्षिण मध्य रेलवे ने कहा कि बच्चों को ऐसी गतिविधियों से दूर रखने के लिए मार्गदर्शन करना हर माता-पिता, शिक्षक और समाज के बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। रेलवे सुरक्षा बल के मुताबिक, इस तरह की घटनाओं से न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि ट्रेनों के समय में भी बदलाव हुआ है. इसके अलावा पथराव में पांच यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

पथराव वाली जगहों पर तैनात जवान

अरुण कुमार जैन, महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे ने ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल होने से बचने की अपील की, जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं और यात्रियों को गंभीर चोट पहुंचाती हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आरपीएफ इसको लेकर जागरूकता अभियान चला रही है और रेलवे लाइन के आसपास के गांवों के सरपंचों के साथ मिलकर ग्राम मित्र बना रही है. इसके अलावा पथराव वाली जगहों पर भी कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है।

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