
रांची/हजारीबाग : हजारीबाग में 30 मार्च को रामनवमी के आयोजन को लेकर सोमवार को एसडीओ हजारीबाग ने अहम आदेश जारी किया है. कहा गया है कि रामनवमी के मंगला जुलूस के मौके पर सोशल नेटवर्किंग (व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य) प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ संदेश, ऑडियो, वीडियो जारी नहीं किए जाएंगे. इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति/प्रशासक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र आदि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। डीजे बजाने पर किसी भी सूरत में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, यह रोक मजिस्ट्रेट, सरकारी काम में लगे पुलिस बल पर लागू नहीं होगी। अंतिम संस्कार और विवाह में भी यह आदेश लागू नहीं होगा। ये सभी आदेश 20 मार्च से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
जिला कंट्रोल रूम से निगरानी
जिले में रामनवमी और उसके जुलूस की निगरानी के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन ने कई स्तरों पर होमवर्क किया है. प्रशासन के मुताबिक नगरीय क्षेत्र में रामनवमी पर्व के मौके पर 91 अखाड़ों के स्तर से शोभायात्रा निकाली जाएगी. इसके लिए 750 से अधिक दंडाधिकारी ड्यूटी संभाल रहे हैं। रूट लाइन का मुख्य रोक बिंदु 26 (ड्रॉप गेट, बैरियर) है। जुलूस के अवसर पर 30 मार्च से 01 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक सभी सिनेमा घर बंद रहेंगे. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। इस कमरे में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाएगी।

ब्लड बैंक 30 मार्च से 1 अप्रैल तक खुला रहेगा। टेलीफोन व बिजली के ढीले तारों को ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नगर निगम को शहर में सड़कों पर रखे ईंट, पत्थर और निर्माण सामग्री को हटाने को कहा गया है. जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा माइकिंग भी की गई है। चिन्हित स्थानों पर ड्रोन कैमरे व सीसीटीवी से असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है। रामनवमी जुलूस के अवसर पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग सहित जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में घायलों, डिप्टी मजिस्ट्रेट व अन्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है। शोभायात्रा मार्ग के चिन्हित स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है. जुलूस के मौके पर अन्य समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसके लिए आपत्तिजनक गाने बजाने पर रोक रहेगी.
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