प्रदेश भर में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण, दर्जनों के लाइसेंस रद्द, सैकड़ों निलंबित

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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रदेश भर में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण जिला स्तर पर नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किया गया है. इस क्रम में लोहरदगा में 63, गिरिडीह में 56, पाकुड़ में 66, सरायकेला-खरसावां में 39, हजारीबाग में 80, रामगढ़ में 46, देवघर में 40, धनबाद में 62, दुमका में 166, पलामू में 117, बोकारो में 78, 94 गोड्डा में साहेबगंज में 38, लातेहार में 36, सिमडेगा में 13, पश्चिमी सिंहभूम में 36, पूर्वी सिंहभूम में 55, गुमला में 53, रांची में 93, कोडरमा में 50, खूंटी में 51, चतरा में 65 पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से राशन कार्ड, वितरण, अनाज उठान, कार्ड धारकों की संख्या, स्टॉक, मिलान रजिस्टर और सरकारी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई.

औचक निरीक्षण के क्रम में हजारीबाग में 3 पीडीएस दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने एवं 17 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. लोहरदगा की 13 दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने एवं 19 पीडीएस दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. सरायकेला-खरसावां में 5 दुकानों को निलम्बित कर 22 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. रांची की 14 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. पाकुड़ में एक दुकान का लाइसेंस रद्द और नौ दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी रामगढ़ में 6 दुकानों को निलम्बित कर 14 दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. पलामू में 14 और बोकारो में 56 पीडीएस दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जबकि खूंटी में तीन और चतरा में छह दुकानों को निलम्बित किया गया है तथा 37 जन वितरण प्रणाली वेंडरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. ऐसे में राज्य के सभी जिलों से राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ शासन द्वारा कार्रवाई की गयी. इसके अलावा, अधिकांश पीडीएस विक्रेताओं को खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन, सूची प्रबंधन, आपूर्ति की समय पर डिलीवरी, संबंधित सतर्कता समितियों से संबंधित सूचनाओं के उचित प्रदर्शन के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

इसलिए निर्देश मिला

मुख्यमंत्री राज्य में संचालित 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली की दुकानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि सरकार द्वारा आवंटित राशन सामग्री की मात्रा के अनुसार हितग्राहियों में वितरण नहीं किया जा रहा है. साथ ही लाइसेंस नंबर, लाइसेंसधारी का नाम व पता, दुकान खुलने व बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्ड धारकों की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्ड धारकों के लिए राशन की मात्रा एवं दर, स्टाक का वितरण विज्ञापन के पटल पर प्रदर्शित होगा. दुकान के प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड। आदि प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। कई पीडीएस दुकानदारों द्वारा विभाग द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इसकी सत्यता की जांच करने और हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण का आदेश दिया गया.

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