देवघर : श्रमिकों के पक्ष में लेबर कोर्ट का फैसला, बकाया वेतन तीन माह में देने का आदेश

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देवघर: श्रम न्यायालय देवघर ने सिविल सर्जन को मिठू कुमार को मानदेय के 1.5 लाख का भुगतान करने और सफाई कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति करने का आदेश दिया है। साथ ही तीन माह के भीतर आदेश का पालन करने को कहा है। ज्ञात हो कि मिठू कुमार आउटसोर्सिंग के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरवां में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था.

तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार ने तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सरवन डॉ. सुनील कुमार सिंह के साथ मिठू कुमार को बिना किसी स्पष्टीकरण और कारण के सेवा से हटा दिया. जिसके खिलाफ मिठू कुमार ने 2020 में श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। जिसमें उक्त आदेश 29 मार्च 23 को पारित किया गया था। सिविल सर्जन।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मिठू कुमार को गलत तरीके से हटाया गया है और वह लाभ पाने के हकदार हैं। इसलिए हटाई गई अवधि के लिए डेढ़ लाख रुपए मानदेय में से आधा सिविल सर्जन द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का पद और काम महत्वपूर्ण है. इसलिए इन पदों पर संविदा या आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। सिविल सर्जन सफाई कर्मियों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करें। जानकारों की माने तो यह आदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उधर, कोर्ट के आदेश के बाद मिट्ठू कुमार ने सिविल सर्जन को आवेदन देकर बकाया राशि के भुगतान की मांग की है.

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