रांची: चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में मॉडर्न पावर कंपनी के तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई अब 10 मार्च को होगी. बता दें कि महेश अग्रवाल के अलावा, इस मामले में व्यवसायी अमित अग्रवाल, सुदेश केडिया और अजय कुमार की ओर से आरोपमुक्ति याचिका दायर की गयी है. एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में मामले की रोजाना सुनवाई हो रही है. पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता द्वारा एनआईए द्वारा दायर जवाब के आलोक में अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा गया था। एनआईए ने फरवरी 2018 में टंडवा थाने में दर्ज प्राथमिकी को अपने हाथ में लिया था। जांच के बाद एनआईए ने मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
विनीत अग्रवाल की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई है
एनआईए कोर्ट ने 30 दिसंबर 2022 को मामले के आरोपी विनीत अग्रवाल की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अवैध गतिविधियों सहित आरोप सही प्रतीत होते हैं, जो आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। विनोद गंझू और अन्य आरोपियों के खिलाफ सितंबर 2019 में आरोप तय किए गए थे।

टीपीसी के लिए फंडिंग की पुष्टि की गई है
एनआईए ने जांच के दौरान पाया कि सीसीएल, पुलिस, उग्रवादी और शांति समिति के समन्वय से टेरर फंडिंग की जा रही थी। तीसरी प्रस्तुति समिति (टीपीसी) को अनुदान की पुष्टि की गई है। टीपीसी को लेवी देने के लिए उसने मगध और आम्रपाली परियोजना से अधिक दर पर कोयले की ढुलाई का ठेका लिया था.
ये हैं टेरर फंडिंग के आरोपी
टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों में आधुनिक पावर के तत्कालीन महाप्रबंधक महेश अग्रवाल, बीकेबी ट्रांसपोर्ट के वाइस चेयरमैन विनीत अग्रवाल, सोनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल, कारोबारी सुदेश केडिया, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, अजय सिंह, मास्टरमाइंड सुभान शामिल हैं. खान, टीपीसी के जोनल कमांडर असाव। उर्फ रवींद्र गंझू उर्फ नेताजी, क्षेत्रीय कमांडर ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता, बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू, भीखान गंझू उर्फ दीपक गंझू, प्रदीप राम, विनोद गंझू, मुनेश गंझू, बीरबल गंझू, मुकेश गंझू उर्फ मुनेश्वर गंझू, कोहराम और अनिष्का गंझू. हैं।
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