
रांची : जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल को लेकर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने आवेदक सेना के अधिकारियों की याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रतिवादी चालिश रियल एस्टेट की ओर से सुमित गादोदिया पेश हुए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार व अधिवक्ता प्रभात कुमार सिन्हा ने पैरवी की.
मामले में सेना के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि जिमखाना की जमीन पर जो बहुमंजिला भवन बन रहा है वह सेना की जमीन के बगल में है. वहीं, खेलगांव में सेना की जमीन के पास एनसीसी अर्बन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है। नियमानुसार सुरक्षा की दृष्टि से भवन का निर्माण सेना की भूमि से 50 मीटर की दूरी पर किया जाना चाहिए था। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि सेना की ओर से जो गाइडलाइन बताई जा रही है वह वर्ष 2022 के लिए है, जो इसमें लागू नहीं होती है. इसमें वर्ष 2016 की गाइडलाइन लागू होती है, जिसमें कहा गया है कि सेना की जमीन से 10 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण का कार्य किया जा सकता है। निर्माणाधीन भवन सेना की जमीन से 45 मीटर से ज्यादा दूर है।
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