

गिरिडीह: गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने पांच साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कैलाश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला गिरिडीह के सरिया थाने के चिचकी गांव का है. घटना के पांच साल बाद सोमवार को आए इस फैसले में सरकारी वकील सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के वकील सुशील दास ने दलीलें पेश कीं. इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील की कम सजा की अपील को भी मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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दुष्कर्म के इस मामले के एक अन्य आरोपी मनीष महतो के नाबालिग होने के कारण इसका मामला फिलहाल बाल न्यायालय यानी किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है. ऐसे में अभी किशोर न्याय बोर्ड का फैसला आना बाकी है। बता दें कि दो आरोपियों द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला सरिया थाने के चिचकी गांव का है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 12 नवंबर 2018 को लगातार पीछा करने के बाद आरोपी कैलाश ने उसे नया मोबाइल फोन और पैसे का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. . आरोपी के दोस्त ने भी दुष्कर्म के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में 14 नवंबर को पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई।
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