आचार संहिता उल्लंघन मामला: सीएम हेमंत सोरेन मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को, महामारी पर रोक बरकरार


रांची, सरायकेला खरसांवा के आदित्यपुर थाने में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर (418/2014) को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट की सुनवाई अब झारखंड हाई कोर्ट में 12 दिसंबर को होगी. हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगायी. पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था.

क्या बात है
आवेदक हेमंत सोरेन ने याचिका में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि साल 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने गये थे. उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है. उस दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है. आवेदक ने कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. आपको बता दें कि आदित्यपुर थाने में दर्ज एफआईआर में हेमंत सोरेन को आईपीसी की धारा 188,506 और 125 आरपी एक्ट (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) के तहत आरोपी बनाया गया है.